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पटना में किरायेदारी सुरक्षित और सस्ती होने जा रही है: रेंट एग्रीमेंट शुल्क में 50 फीसदी कटौती प्रस्तावित

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पटना।बिहार सरकार ने किरायेदारों और मकान मालिकों को कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार रेंट एग्रीमेंट और लीज निबंधन शुल्क में 50 फीसदी तक कटौती करने जा रही है। इससे पटना समेत पूरे राज्य में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट का प्रचलन बढ़ाने और आम लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा आसान बनाने की योजना है।
अभी पटना में 10 लाख से अधिक किरायेदार रहते हैं, लेकिन सालाना औसतन केवल 5 हजार रेंट एग्रीमेंट ही रजिस्टर्ड होते हैं। स्टांप ड्यूटी 0.5 प्रतिशत और निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत होने के कारण 10 लाख रुपए के किराया वाले एग्रीमेंट पर कुल खर्च करीब 25 हजार रुपए आता है। प्रस्तावित बदलाव के बाद निबंधन शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा, जिससे कुल खर्च करीब 15 हजार रुपए रह जाएगा। यानी किरायेदार और मकान मालिक दोनों को सीधे 10 हजार रुपए की बचत होगी।
शेखर नीलम, रिटायर्ड डीआईजी रजिस्ट्रेशन के अनुसार, रेंट और लीज एग्रीमेंट का कानूनी मान्यता केवल रजिस्ट्री के माध्यम से ही संभव है। नोटरी के माध्यम से बने एग्रीमेंट विवाद की स्थिति में मान्य नहीं होते। अधिवक्ता अनिल कुमार उद्योगी ने भी बताया कि नोटरी एक्ट में रेंट या लीज एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है।
सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो जल्द ही नई दरों का प्रस्ताव पेश करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि फीस में कटौती और जागरूकता बढ़ने से आने वाले समय में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह कदम न केवल किरायेदारों की जेब पर राहत देगा, बल्कि कानूनी विवादों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

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